दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बकाया भुगतान न करने के मुद्दे पर स्पाइसजेट (SpiceJet) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि स्पाइसजेट के दो प्रतिनिधि को 16 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है. स्पाइसजेट पर टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनर्बड फ्रांस 02 एसएएस का 6.03 मिलियन डॉलर का बकाया है.
इंजन वापस करने को कहा
इस साल की शुरु आत में अरुण कश्यप के जाने के बाद कंपनी ने COO को नियुक्त नहीं किया है. वर्तमान में अजय सिंह स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. उन्हें इससे पहले वर्ष 2023 में स्पाइसजेट द्वारा कलानिधि मारन को बकाया राशि का भुगतान न करने पर कोर्ट ने तलब किया था. पट्टे पर इंजन देने वाले टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनर्बड फ्रांस 02 एसएएस ने अपने समझौतों की समाप्ति के बाद अनुबंध संबंधी दायित्वों का भुगतान न करने पर विमान का इंजन वापस करने को कहते हुए स्पाइसजेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी.
तब 4 मिलियन डॉलर देने का आदेश
कोर्ट ने जनवरी 2024 में स्पाइसजेट को इंजनों को बंद होने से बचाने के लिए तत्काल 4 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा था. यह रकम बढ़कर मई 2024 तक 10.84 मिलियन डॉलर हो गया. इसके बाद स्पाइसजेट ने 29 मई, 2024 को सितंबर 2024 तक 1.2 मिलियन डॉलर की मासिक किस्तों के साथ 4.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करने व इंजन के लिए साप्ताहिक किराया शुल्क का भुगतान करने की प्रतिबद्धता जताई थी.
कोर्ट ने चेतावनी दी कि इन शर्तों का पालन न करने पर इंजनों को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें वापस कर दिया जाएगा. लेकिन स्पाइसजेट ने कोई भुगतान नहीं किया. कोर्ट ने फिर एयरलाइन को 16 अगस्त तक तीन इंजनों को बंद करने एवं उन्हें 15 दिनों के भीतर पट्टेदार टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनर्बड फ्रांस 02 एसएएस को वापस करने का आदेश दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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