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दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के महासचिव अनिल कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (AIFF) के महासचिव अनिल कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन बताई गई है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (AIFF) के महासचिव के रूप में अनिल कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी. यह रोक उस याचिका के आधार पर लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है. जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

उन्होंने दिल्ली फुटबाल क्लब के निदेशक रंजीत बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बीच प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए. हम अगले सप्ताह सुनवाई जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच रोक लगानी होगी. मैं अंतरिम रोक से संबंधित आदेश पारित करूंगा.

उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई 8 अप्रैल के लिए स्थति कर दी. बजाज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा एवं शिवम सिंह ने याचिका दाखिल कर प्रभाकरन को पद से हटाने की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि प्रभाकरन पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे. इसलिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता था. एआईएफएफ ने पिछले साल जुलाई में केरल के रहने वाले प्रभाकरन को अपना महासचिव नियुक्त किया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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