
दिल्ली हाई कोर्ट ने संगीत रचना को लेकर कॉपीराइट के एक मामले में डागर बंधुओं को मिली राहत पर रोक लगा दिया है. सिंगल बेंच ने 25 अप्रैल मो अंतिम आदेश पारित कर संगीतकार एआर रहमान और फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के निर्माताओं को 10 दिनों के भीतर दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. साथ ही दिवंगत डागर बंधुओं के परिजनों दो लाख रुपए जुर्माना देने को कहा था. जिसके खिलाफ रहमान ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की.
जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की बेंच ने कुछ निर्देशों पर रोक लगाते हुए रहमान एवं फिल्म के निर्माताओं को सिंगल बेंच के निर्देशानुसार 10 दिनों के भीतर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने मानी संगीत रचना में समानता
कोर्ट 23 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सिंगल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि संगीत की रचना, लय और ताल मूल गीत से काफी मिलते हुए हैं. इसलिए ये कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है.
आगे कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीरा राजा वीरा गाना यूट्यूब और ओटीटी समेत जहां-जहां मौजूद है, उन सभी प्लेटफार्म से गाने के क्रेडिट को सही किया जाए. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक नई स्लाइड बनाई जाए जिसमें दिवंगत उस्ताद एन फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा शिव स्तुति पर आधारित रचना लिखा जाए.
डागर बंधुओं का दावा: रचना की नकल
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वीरा राजा वीरा गाने की धुन उनके पिता उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा द्वारा उस्ताद नासिर जाहिरूद्दीनडागर द्वारा रचित शिवा स्तुति से कॉपी की गई है.
डागर ने दावा किया कि भले ही गाने के बोल अलग है, लेकिन इसका संगीतमय ढांचा, लय और बीट्स शिवा स्तुति से पूरी तरह मिलते-जुलते है. हालांकि एआर रहमान ने आरोपों से इनकार कर दिया है. एआर रहमान ने कहा कि शिव स्तुति ध्रुपद शैदी के अंदर के ट्रेडिशनल कम्पोजीशन है, जो पब्लिक डोमेन का हिस्सा है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्य अनुभव नहीं बताने पर CRPF सब इंस्पेक्टर पद के उम्मीदवार को राहत देने से किया इनकार
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.