दिल्ली में संपत्तियों के फ्रीहोल्ड कन्वर्जन में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कदाचार के मामले में दिल्ली के निचली अदालतों के दो जिला जजों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए जजों में साकेत कोर्ट के जिला जज वीणा रानी और तीस हजारी कोर्ट के जिला जज विनय सिंघल शामिल है.
जज वीणा रानी पर लगे फोरम शॉपिंग के आरोप
हाई कोर्ट ने विनय सिंघल के निलंबन का आदेश 10 जुलाई को, जबकि वीणा रानी के खिलाफ 15 जुलाई को आदेश जारी किया. दोनों न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला जज वीणा रानी पर फोरम शॉपिंग से जुड़े आरोप लगे हैं.
कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है. हालांकि आदेश में आरोपों का ब्यौरा सार्वजनिक नही किया गया है. वहीं तीस हजारी कोर्ट के जिला जज विनय सिंघल पर आरोप था कि उन्होंने कुछ अयोग्य वकीलों को कोर्ट ऑक्शनियर के तौर पर नियुक्त किया और ऐसे न्यायिक आदेश दिए जिनसे उन्हें संबंधित नियमों के तहत तय सीमा से ज्यादा पेमेंट मिल सके.
सिंघल के खिलाफ क्या है आरोप?
निलंबन पर अंतिम फैसला लेने से पहले फूल कोर्ट ने विजिलेंस रिपोर्ट की समीक्षा की, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की टिप्पणियां हासिल की और जज विनय सिंघल को पक्ष रखने का मौका भी दिया. यह विनय सिंघल के खिलाफ शिकायत ऐसे वकील ने दर्ज कराई थी, जिन्हें स्वयं ऑक्शनियर नियुक्त किया गया था.
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई वकीलों की नियुक्ति दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा किए बिना किया गया और बाद में उन्हें नियमों से अधिक मानदेय का भुगतान किया गया.
दोनों अधिकारी हुए निलंबित
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोनों अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 तथा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि के दौरान वीणा रानी का मुख्यालय दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय होगा.
वहीं विनय सिंघल को तीस हजारी न्यायालय से संबंधित प्रधान जिला एवं न्यायाधीश के कार्यालयको अपना मुख्यालय मानना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों न्यायिक अधिकारियों को उसकी पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने पर रोक लगा दिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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