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आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में मृतक की पत्नी और अन्य को मिली राहत को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्नी और उसके परिवार को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

Delhi Highcourt
Edited by Akansha

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में मृतक की पत्नी व उसके मायके वालों को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आत्महत्या करने की तारीख तक उनकी ओर से उकसाने का कोई कार्य नहीं किया गया था.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ित ने किसी दिन निराशा में आत्महत्या नोट लिखा हो. सुसाइड नोट में न तो ऐसी कोई परिस्थिति बताई गई है, जिसे पत्नी व उसके मायके वालों की ओर से उकसावे के रूप में चिन्हित किया जा सके और न ही इसमें आत्महत्या के किसी भी कारण का खुलासा किया गया है.

दहेज के झूठे मामले में फंसाने की लगातार धमकियां देने का आरोप सामान्य है. यह ऐसा मामला हो सकता है, जहां मृतक अपनी शादी से नाखुश और हताशा था, लेकिन सुसाइड नोट या उसके माता-पिता की बयान से किसी भी तरह के उकसावे का पता नही चलता है.

मृतक विजय सिंह के सुसाइड नोट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जिस दिन उसने आत्महत्या की थी, उससे पहले उसकी पत्नी और उसके चारों भाइयों की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं कि गई थी. विजय और उर्मिला की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और विजय ने मई 2010 में आत्महत्या कर ली थी.

-भारत एक्सप्रेस 



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