दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दायर अपील पर आज सुनवाई नहीं होगी. क्योंकि मामले में सुनवाई करने वाली जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आज नहीं बैठेंगी. जस्टिस शर्मा आज इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने वाली थीं.
एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर विचार और वैधता की चुनौती
पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि अब तीन व्यक्ति यानी केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक पेश नहीं हो रहे हैं. मैं उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही हूं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कुछ प्रतिवादियों ने सीबीआई की याचिका की वैधता को चुनौती दी है. इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा था कि ठीक है, हम वैधता पर सुनवाई करेंगे. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह मेरी याचिका है. मुझे पहले सुना जाना चाहिए. कोर्ट को यह भी बताया गया था कि वैधता चुनौती के जवाब में याचिका दाखिल कर दी गई है.
निचली अदालत से आरोप मुक्त हुए थे 23 लोग
मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल सहित 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था. जिसके खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रिकॉर्ड न मिलने के कारण अदालत ने सुनवाई को टाल दिया है.
कोर्ट में पेश नहीं होने का लिखा पत्र
बता दें कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर सुनवाई में पेश नहीं होने की बात कही है. पिछले दिनों हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित अन्य की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से खुद को अलग करने की मांग की गई थी. हालांकि केजरीवाल और सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होगा. क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनको इस कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा.
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सीबीआई और ईडी ने किया है हाई कोर्ट का रुख
यह मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है. जिस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने हाई कोर्ट का रुख किया है. जिस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं. पिछले दिनों कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिका में कहा गया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से खुद को अलग होने की मांग की गई थी. सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि मेरी तरफ से भी कोई वकील पेश नहीं होगा.
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