2020 Delhi Riots Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे में एक बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम मलिक और अतहर खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में ताहिर हुसैन, सलीम मलिक, अतहर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
यूएपीए मामले में जमानत पर कोर्ट सख्त
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित अन्य की ओर से दायर जमनात पर विरोध किया था. तीनों आरोपियों ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों की मिली जमानत के आधार पर जमानत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया था. तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए है. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को छोड़कर गुलफिशा फातिमा सहित पांच आरोपियों को जमनात दे दिया था.
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मीडिया रिपोर्टिंग के ट्रेंड को बताया चिंताजनक
वही निचली अदालत में दाखिल तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के दौरान आपत्ति जताई थी कि संज्ञान लेने के पहले ही चार्जशीट लीक हो जा रही है. कोर्ट ने कहा था कि संज्ञान लेने के पहले चार्जशीट लीक होने का ट्रेंड परेशान करनेवाला है. मीडिया की रिपोर्टिंग खासकर सोशल मीडिया पर हमेशा इसकी चर्चा होती रहती है.
कोर्ट ने कहा था कि मीडिया खबरों को कवर करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें अपने रुख को लेकर सावधान रहना चाहिए. इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा -उर-,रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफुरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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