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DUSU चुनाव को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनावों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को एक लाख रुपये जमा नहीं कराने होंगे. छात्रों ने याचिका में कहा था कि डीयू की शर्तें लिंगदोह समिति की सिफारिशों के खिलाफ हैं.

DELHI UNIVERSITY

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनावों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जी भी स्टूडेंट्स चुनाव लड़ना चाहते, उसे केवल एक साधारण सा हलफनामा दाखिल करना है. इसके लिए उसे एक लाख रुपये उस वक्त जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है. डीयू ने यह भी बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों को 25 हजार रुपए की बैंक गारंटी देनी है. जस्टिस मिनी पुष्करणा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे है.

छात्रों ने दायर की याचिका

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीयू को दायर याचिका पर विश्वविद्यालय से निर्देश लेने के लिए समय दे दिया था. यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और अभिषेक कुमार ने दायर किया है. दायर याचिका में दोनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं. याचिका में कहा गया है कि डीयू छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपए का बॉन्ड भरने की शर्तें उन छात्रों को चुनाव लड़ने से रोकेगा जो ये बॉन्ड की रकम नहीं भर सकते है.

डीयू द्वारा जारी अधिसूचना में चुनाव उम्मीदवारों को स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार की संभावित विकृति या उल्लंघन के लिए मुचलका भरने का निर्देश दिया गया है. दायर याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यह मामला लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अधिकार से बाहर है.

बता दें कि डीयू द्वारा जारी इस अधिसूचना का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र संघ इस कदम का विरोध कर रहा है. 18 सितंबर को चुनाव होने वाला है.

ये भी पढ़े: तीनों आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई कर फैसला देने को कहा

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