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डिजिटल अरेस्ट पर भड़के CJI सूर्यकांत: बोले-‘सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा, अब ठगों पर जमीनी प्रहार जरूरी’

डिजिटल अरेस्ट’ ठगी मामलों पर Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाया है. CJI Surya Kant ने बैंकों, एजेंसियों और सरकार को जमीनी स्तर पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं…

Supreme Court India
Edited by Rohit Agrawal

Digital Arrest Scam India: देश में बढ़ते ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने इन घटनाओं को “बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक” बताते हुए कहा कि यह विडंबना है कि पढ़े-लिखे लोग भी इन साइबर ठगों के बिछाए जाल में फंस रहे हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है, तब भी अपराधियों का बेखौफ रहना प्रशासन के लिए चुनौती है.

“सुन्न पड़ जाते हैं शिकार”: वकील की दलील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने एक डरावनी हकीकत पेश की. उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोग अक्सर सब कुछ जानते हुए भी डर के मारे ‘सुन्न’ पड़ जाते हैं. इस पर काबू पाने के लिए बिचौलियों (Intermediaries) को एक “किल स्विच” (Kill Switch) की आवश्यकता है, जिससे ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोका जा सके. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर अंतर-विभागीय बैठकें हो चुकी हैं और सभी शिकायतों को संकलित किया जा रहा है.

CJI ने साझा किया एक दर्दनाक उदाहरण

CJI सूर्यकांत ने एक ऐसी बुजुर्ग महिला का उदाहरण दिया जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे साइबर अपराधियों ने उस महिला को डरा-धमकाकर उनके जीवन भर की जमा पूंजी और रिटायरमेंट की पूरी राशि हड़प ली. CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब केवल कागजों और बैठकों से काम नहीं चलेगा, हमें जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई देखनी है.

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सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश

अदालत ने इस मामले में कई बड़ी संस्थाओं को सक्रिय होने का आदेश दिया है:

बैंकों को फटकार: कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहित अन्य बैंकों को निर्देश दिया कि वे मूकदर्शक न बनें. बैंकों को संदिग्ध लेनदेन (Suspicious Transactions) की तुरंत पहचान कर उन्हें रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

CBI को देशव्यापी जांच का आदेश: सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की पहचान कर एक विस्तृत और देशव्यापी जांच शुरू करें.

दिल्ली-गुजरात को आदेश: कोर्ट ने दिल्ली और गुजरात सरकारों को ऐसी जांचों के लिए तुरंत प्रशासनिक मंजूरी देने को कहा है.

मुआवजा नीति: कोर्ट ने ठगी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए एक ‘मुआवजा नीति’ बनाने का भी सुझाव दिया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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