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ED ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र किया दाखिल

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर 4 नवंबर को विचार करेंगे. उन्होंने ईडी की ओर से समय मांगने के बाद अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी 7 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है.

Amanatullah Khan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान. (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Waqf Board) में कथित अनियमितता से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के (AAP MLA Amanatullah Khan) खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. यह आरोपपत्र 110 पन्नों का है जिसमें मरियम सिद्दीकी नाम की एक महिला का भी नाम है, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.

सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित

राऊज एवेन्यू (Rouse Avenue Court) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर 4 नवंबर को विचार करेंगे. उन्होंने ईडी की ओर से समय मांगने के बाद अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी 7 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है. ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांग लिया था. ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में विधायक के आवास पर तलाशी लेने के बाद 2 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उसका गोलमोल जवाब देते रहे. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था.


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वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर दी: ED

विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundering) का मामला सीबीआई (CBI) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से दर्ज तीन शिकायतों पर आधारित है. ईडी ने अपने आरोप पत्र में पांच लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नसीर और जावेद इमाम सिद्दकी हैं. ईडी के अनुसार तलाशी की कार्रवाई कर्मचारियों की कथित अवैध भर्ती और वर्ष 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है. अवैध भर्ती के दौरान विधायक अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे.

-भारत एक्सप्रेस



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