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‘महानगरों में ये क्या हो रहा है?’; गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस पर भड़के CJI सूर्यकांत, जांच रिपोर्ट तलब

गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सीबीआई या एसआईटी जांच की संभावना पर विचार किया है.

CJI Suryakant initiatives

गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से हुए यौन उत्पीड़न के मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पुलिस और संबंधित अदालत पर मामले में कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है. रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता को आरोपी के सामने पेश किया गया. इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पुलिस किस हद तक असंवेदनशील हो गई है. तथा कथित महानगर में ऐसा हो रहा है. रोहतगी ने यह भी कहा कि कानून कहता है कि जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने हरियाणा सरकार के AAG को महिला आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट सौपनें के लिए कहा है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दिए गए हलफनामे से पता चलता है कि पीड़िता से अदालत में जिस तरह से पूछताछ की गई, वह बेहद चिंता जनक है. पुलिस ने एक दिन पहले ही इस मामले में दो महिला मेड और एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी मेड संगीता एटा की रहने वाली है. वहीं दूसरी मेड पकिला पश्चिम बंगाल के नदिया की रहने वाली है.

मामला हाई कोर्ट क्यों नहीं ले गए वरिष्ठ वकील- CJI सूर्यकांत

पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा था कि आप मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्यों नही ले गए. इसपर रोहतगी ने कहा था कि ‘एक संदेश जाना चाहिए. पुलिस कुछ नही कर रही है. पीड़िता का परिवार गुरुग्राम में रहता है, इसलिए उन्हें चंडीगढ़ जाकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करना मुश्किल है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर आदेश पारित करें.

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-भारत एक्सप्रेस



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