Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

अनिल अंबानी के बेटे पर कसता शिकंजा! SFIO की कार्रवाई पर अदालत ने मांगा सीधा हिसाब

Delhi High Court hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को राहत मिल गई है. उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

Delhi High Court hearing
Edited by Shubhra Rai

: दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को राहत मिल गई है. उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसमें एलओसी जारी किए जाने की तारीख और उसके औपचारिक आदेश की प्रति शामिल है.

दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी

जस्टिस मिनी पुष्करणा की कोर्ट ने जय अंशुल अंबानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया है. कोर्ट 16 अक्टूबर को मामले में सुनवाई करेगा. दायर अर्जी में 17 सितंबर को एक दूसरी पीठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने की मांग की गई थी. जय अंशुल अंबानी ने यह पता लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था कि उनके खिलाफ कोई एलओसी लंबित है या लागू है. उन्हें आशंका थी कि ऐसा कोई सर्कुलर उनकी प्रस्तावित विदेश यात्रा में बाधा बन सकता है. यह कदम गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से अस्पष्ट सूचना मिलने के बाद उठाया गया.

LOC विवरण पर कोर्ट सख्त

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने 5 अक्टूबर को जय अंशुल को सूचित किया था कि जारी जांच के मद्देनजर उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया है. इसपर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य एलओसी जारी किया गया, जिसकी जानकारी आव्रजन ब्यूरो के पास है. सुनवाई के दौरान अधिकारियों के वकील ने कहा कि पहले के आदेश में याचिका को अभ्यावेदन के रूप में लेने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने का निर्देश दिया गया.

उनके मुताबिक आदलत ने एलओसी का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दिया. अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया है अगर जय अंशुल एसएफआईओ की ओर से भेजे गए पत्र से संतुष्ट नहीं है, तो वे कानून के तहत उपलब्ध दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते है.

यह भी पढ़ें-क्या चुनाव आयोग पर कसने जा रहा है कानूनी शिकंजा? जानिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किन 3 अर्जियों से मचा बवाल

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital