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जेपी ग्रुप के मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत, मां के दुखद निधन पर मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी मां के निधन के कारण उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने मां ने निधन के चलते दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है. इससे पहले भी मनोज गौड़ को मां की तबियत खराब होने पर पांच-पांच लाख रुपए के दो निजी मुचलकों पर अंतरिम जमानत दिया था.

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान गौड़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया था कि उनकी मां उम्रदराज हैं और उन्हें डायलिसिस की जरूरत है. साथ ही वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है. मनोज गौड़ मां की देखरेख करना चाहते हैं. जिसका ईडी की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया था.

गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के चलते अंतरिम जमानत की मांग

ईडी के वकील ने कहा था कि उनकी देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य भी है. दायर याचिका में इस बात पर जोर दिया गया था कि गौड़ 61 साल के है और उनका 30 साल का मेडिकल इतिहास है. इसमें कहा गया था कि गौड़ की हिरासत, आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ की अनुपस्थिति, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश, और गंभीर मेडिकल बीमारियों को देखते हुए, बहुत ज्यादा अनुपातहीन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

मनोज गौड़ को 13 नवंबर 2025 को किया गया गिरफ्तार

ईडी का दावा है कि कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों ने करीब 13000 करोड़ रुपए के फंड का गलत इस्तेमाल किया. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के इस केस की जांच शुरू की थी. मई 2025 में ईडी ने दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई समेत करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

मनोज गौड़ को 13 नवंबर 2025 को वर्ष 2018 के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें: यौन शोषण और जबरन गर्भपात के मामले में कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

-भारत एक्सप्रेस



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