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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी मां के निधन के कारण उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.

दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर, समीर गौर और सुनील शर्मा को निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में नियमित जमानत दे दी है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ की नियमित जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है.

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को स्वास्थ्य आधार पर मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से मनोज गौड़ की मां की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने को कहा है.