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म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामला: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, डिफॉल्ट जमानत मंजूर

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर डिफॉल्ट जमानत दे दिया है.

Rouse Avenue Court

Rouse Avenue Court

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर डिफॉल्ट जमानत दे दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मैथ्यू एरॉन वैनडाइक कोर्ट के बिना अनुमति के दिल्ली छोड़कर नही जाएंगे.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि एनआईए की ओर से हाल ही में दाखिल चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं शामिल नहीं की गई हैं. एनआईए ने मार्च में वैनडाइक समेत 6 यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

शुरुआत में यूएपीए की धारा 18 समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. जिन नागरिकों के खिलाफ एनआईए ने यह चार्जशीट दाखिल किया है, उनमें अमेरिकी मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिको कामिस्की विक्टर, हुर्बा पेट्रो, स्लिविएक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकीव मारियान और होंचारुक मैक्सिम शामिल है.

राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा की अदालत में दाखिल चार्जशीट में आरोपियों पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धाराओं 21 और 23 के तहत भारत मे अवैध प्रवेश, ठहरने और आवाजाही के आरोप लगाए गए है. हालांकि एनआईए ने इन सभी पर फिलहाल यूएपीए की धारा नही लगाया है. गिरफ्तार सभी सातों नागरिकों को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था.

अदालत की अनुमति के बाद जेल में हुई पूछताछ

हाल ही में एनआईए ने कोर्ट को बताया था कि मार्च में गिरफ्तार किए गए सात विदेशी नागरिक म्यांमार में एक नागरिक विमान हमले में संलिप्तता का संकेत मिला है. पिछले दिनों कोर्ट ने दो आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति दी थी. एनआईए की ओर से 19 अगस्त को दायर अर्जी में कहा गया था कि केंद्र सरकार को भरोसेमंद जानकारी मिली है कि कुछ यूक्रेनी और अमेरिकी नागरिक म्यांमार में नागरिक विमान पर हुए ड्रोन हमले में शामिल रहे है. जिसके बाद निचली अदालत ने एनआईए को इनसे पूछताछ की अनुमति दी थी. जिनसे पूछताछ के बाद एनआईए ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपा है.

एनआईए का आरोप है कि वैन डाइक और अन्य आरोपियों का भारत और म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़ी साजिश में शामिल रहे है. वही वैन डाइक के परिवार ने उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई है. परिवार का दावा है कि उनके पैर में चोट, आंखों की रोशनी कमजोर होने और दवाइयों से जुड़ी समस्या है. परिवार का आरोप है कि वैन डाइक को तिहाड़ में.सीमित संपर्क की अनुमति है और उनकी 80 साल से अधिक उम्र की मां को उनसे केवल कुछ मिनट की आपातकालीन फोन कॉल की अनुमति मिली थी.

मामले में एनआईए ने सात लोगो को गिरफ्तार किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एनआईए को 90 दिन का समय दे दिया था. गिरफ्तार आरोपियों में छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. इनपर आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और यहां से मिजोरम गए और वहां से गैरकानूनी तरीके से म्यामांर चले गए.

इन लोगो पर आरोप है कि म्यामांर के एथेनिक ग्रुप के संपर्क मे थे. वहां आतंकी गुटों को हथियार चलाने और ड्रोन चलाने की ट्रैनिंग दिया था. आरोप है कि इन लोगों ने यूरोप से ड्रोन मंगाए थे. म्यामांर से वापस इंडिया आने पर NIA ने इनको गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के अनुसार 8 अन्य यूक्रेनियन की तलाश जारी है. कुल 14-15 लोगों का ग्रुप था. ये लोग यूरोप से बड़े पैमाने पर ड्रोन पहुचा रहे थे, जो संभवतः भारत से जुड़े उग्रवादी समूहों तक पहुंच सकते थे.

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-भारत एक्सप्रेस



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