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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख! गर्लफ्रेंड और उसके पिता की हत्या के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

मेरठ डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सागर को राहत देने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने आरोपी की हरकत की तुलना अजय देवगन की एक चर्चित फिल्म से करते हुए कड़ी टिप्पणी की.

Supreme Court
Edited by Swati Pandey

Meerut double murder case: एकतरफा प्यार में लड़की और उसके पिता की हत्यारा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना फिल्म अभिनेता अजय देवगन की चर्चित फिल्म से की. जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीएस मोहना की अवकाशकालीन पीठ आरोपी सागर की ओर से दायर जमानत याचिका सुनवाई कर रही थी. आपको बताते हैं पूरा मामला.

जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हे भगवान तुमने अपनी गर्लफ्रैंड को मार डाला, तुमने ससुर, साले, सभी को मार डाला. तुम तो बड़े बेखौफ हो. क्या तुमने वह फिल्म नही देखी? बिहार वाली, जिसमें अजय देवगन है? उन्होंने यह भी कहा कि तुम तो अपनी ही गर्लफ्रैंड के हत्यारे हो?. यह तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा है.

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सागर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में करीब 6 साल पहले 2020 में हुई एक गोलीबारी की घटना में मुख्य आरोपी है. इस घटना में, शादी से कुछ ही दिन पहले, होने वाली दुल्हन और उसके पिता की हत्या कर दी गई थी. आरोपी सागर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी तरह की राहत नही देने का संकेत देते हुए दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

अपनी गर्लफ्रेंड और पिता उसके पिता की गोली मारकर की थी हत्या

इसके बाद आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि वे फिर से नए सिरे से हाई कोर्ट का रुख कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपों से संबंधित कोई सबूत उसके खिलाफ मौजूद नही है. दर्ज एफआईआर के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है. निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में अभी लंबा वक्त लगेगा. इस मामले में 40 से अधिक गवाहों का बयान दर्ज होना है. लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया.

बता दें कि यह मामला वर्ष 2020 में यूपी के मेरठ में हुआ था. जानकारी के मुताबिक शादी से पहले ही युवती की सागर नामक आरोपी ने गोली मार कर हत्या कर दी. इस फायरिंग में युवती की पिता की भी मौत हो गई थी. जबकि लड़की का भाई घायल हो गया था.

भारत एक्सप्रेस



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