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दिल्ली हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार मामले के आरोपी मुकेश कुमार ने वापस ली याचिका, जांच जारी रखने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कोर्ट कर्मचारी मुकेश कुमार की याचिका वापस लेने की अनुमति दी. कोर्ट ने एसीबी को जांच जारी रखने के निर्देश दिए और नई अर्जी दाखिल करने की छूट दी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी राऊज एवेन्यु कोर्ट के अहलमद मुकेश कुमार ने याचिका को वापस ले लिया है. मुकेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने मुकेश कुमार को नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

कोर्ट ने एसीबी को कानून के मुताबिक जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में एसीबी की ओर से पेश वकील संजय भंडारी ने कहा था कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में आरोपी की पत्नी को भी शामिल किया गया है, जो अदालत की कर्मचारी भी है.

आरोपी की पत्नी भी जांच के घेरे में

सुनवाई के दौरान एसीबी के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ट्रायल कोर्ट के जज को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कर्मचारी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है. जिसपर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि दलीलों को एक कदम आगे बढ़कर पीठासीन अधिकारी को शामिल न करें. जबकि इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा था कि हम हर किसी पर शक नहीं कर सकते है. आप सीबीआई को फिर केस ट्रांसफर करने की मांग कर रहे है. जबकि एसीबी जांच कर रही है.

कोर्ट ने कहा था कि एक ऑथोरिटी से दूसरे ऑथोरिटी को केस ट्रांसफर करना आसान बात नही है. इसमें स्पष्ट रूप से दुर्भावना होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि आपकी आशंका को देखते हुए उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था और उन्होंने सही तरीके से समिति का पुनर्गठन किया है. वर्ना हम वही करते जो आप चाहते है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा था कि मुद्दा यह है कि आवेदक की प्रारंभिक शिकायत एसीपी और जॉइंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ थी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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