नालसा ने माननीय संरक्षक प्रमुख, सीजेआई संजीव खन्ना, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीआर गवई के मार्ग दर्शन में 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक किया, जिसमें 1,45,47,595 (एक करोड़ पैंतालीस लाख सैंतालीस हजार पांच सौ पचपन) मामलों का निपटारा किया गया.
इसमें 1,21,78,509 पूर्व-विवाद मामले (एक करोड़ इक्कीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ नौ) और 23,69, 086 लंबित मामले शामिल है. वही राजस्थान में यह लोक अदालत 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट में और जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला न्यायलयों में 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी.
दीवानी विवादों के समाधान का मंच है लोक अदालत
बता दें कि लोक अदालत समझौता योग्य आपराधिक और दीवानी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक मंच है. इसमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, धन वसूली विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामले, श्रम विवाद से जुड़े मामले, बिजली और पानी बिल विवाद से जुड़े केस, वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले और ट्रैफिक चालान मामले आदि शामिल है.
पिछले साल लोक अदालतों के जरिए 1.80 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया था. लोक अदालतों के आयोजन के जरिए नालसा औपचारिक अदालतों पर बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ज्ञात हो कि लोक अदालत का जो समय और तारीख है उसपर समय से पहले पहुचना जरूरी है.
लोक अदालत में जाने से पहले होता है रजिस्ट्रेशन
अगर आप समय पर नही पहुंचते हैं तो आपके मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी. अगर आपको लोक अदालत में जाना है तो उसके कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर जेनरेट करना होता है. इसके साथ आपको अपने साथ डक्यूमेंट भी लाना पड़ता है. इसमें गाड़ी का कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, पिछले चालान की डिटेल, कोर्ट का नोटिस/समन, आईडी प्रूफ, चालान की कॉपी, व्हीकल इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर शामिल है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.