दिल्ली हाईकोर्ट से आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को झटका लगा है. वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने फैसले में कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. क्योंकि इस याचिका पर सुनवाई यहां नहीं होना चाहिए, कही और होना चाहिए.
Netflix के खिलाफ मानहानि याचिका
अदालत ने 2 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ यह मानहानि का याचिका दायर किया गया था. वानखेड़े ने वेब सीरीज ‘द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनके दिखाए गए कैरेक्टर को लेकर दायर किया था.
ट्रोलिंग पोस्ट मानहानिकारक
मामले की सुनवाई के दौरान वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया था कि सीरीज में सोशल मीडिया पर उनके, उनकी पत्नी और बहन के खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है. उन्होंने कहा था कि यह पोस्ट मानहानिकारक हैं. कोर्ट ने कहा था कि तय प्रकिया का पालन होना चाहिए.
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने “बैड्स ऑफ बॉलीवुड” पर वानखेडे की याचिका की गंभीरता पर सवाल उठाए था. दायर मानहानि याचिका में 2 करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग की गई थी. वानखेड़े के मुताबिक हर्जाने के राशि को टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को कैंसर मरीजों के ईलाज के लिए दान करना चाहते है.
झूठे और दुर्भावनापूर्ण के आरोप
दायर मानहानि याचिका में शाहरुख खान और गौरी खान की स्वामित्व वाली कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया था. वानखेड़े ने दायर मानहानि याचिका में आरोप लगाया था कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज Bads of Bollywood में उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं.
उनका कहना था कि इस सीरीज के जरिए ड्रग्स से जुड़ी जांच एजेंसियों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है. जिससे आम आदमी का भरोसा कानून व्यवस्था से और जांच एजेंसियों पर से उठ सकता है. उन्होंने यह भी कहा था कि यह सीरीज खास तौर पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए बनाई गई है. जबकि आर्यन खान के कही खिलाफ ड्रग्स केस से संबंधित मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और निचली अदालत में लंबित है.
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-भारत एक्सप्रेस
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