
26/11 आतंकी हमलों के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने राणा को परिवार से एक बार बात करने की अनुमति दे दी है. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए की ओर से दाखिल जवाब के बाद यह आदेश दिया है. एनआईए ने अपने जवाब में कहा है कि तहव्वुर राणा एक बार परिवार से बात कर सकता है.
राणा यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार की जाएगी
राणा यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जेल प्रशासन से 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है. हाल ही में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने बाद कोर्ट ने 9 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है.
राणा ने एनआईए कोर्ट में की दाखिल अर्जी
राणा ने एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है. राणा ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए. इससे पहले कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें तहुव्वर राणा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की इजाज़त मांगी थी. एनआईए ने राणा की अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग किया था.
राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है-NIA
एनआईए का कहना था कि राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है. ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाज़त मिलती है. तो वह कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है. मामले की सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा के वकील ने दलील दी थी कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे, जो हिरासत में रहने के दौरान उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंतित हैं.
राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद लाया गया भारत
मालूम हो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद उसे भारत लाया गया है. अदालती आदेश से वह पूछताछ के लिए अभी एनआईए की हिरासत में है. भारत में राणा के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो मामलों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने का आरोप है.
-भारत एक्सप्रेस
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