Bharat Express DD Free Dish

मंदिर से मूर्ति चोरी के आरोप में TVS मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन सहित अन्य की याचिका पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई

मंदिर से कथित मूर्ति चोरी के आरोपों का सामना कर रहे मशहूर दोपहिया और तीन पहिया वाहन कंपनी टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा.

Edited by Vaibhav Gupta

मंदिर से कथित मूर्ति चोरी के आरोपों का सामना कर रहे मशहूर दोपहिया और तीन पहिया वाहन कंपनी टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा.

मूर्ति को चुराकर रखी दूसरी मूर्ति

मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में लेटर सर्कुलेट किया गया है. लिहाजा सुनवाई को टाल दिया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने 18 नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है. लेकिन इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस केस में कठिन परिस्थिति में है. वेणु श्रीनिवासन पर मूर्ति चोरी का आरोप लगा है.

मद्रास हाईकोर्ट ने वेणु श्रीनिवासन को आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कारोबारी वेणु श्रीनिवासन पर आरोप था कि उन्होंने श्री कपलीश्वरर मंदिर में मोरी की पुरानी (एंटीक) मूर्ति को चुराकर उसके जगह पर दूसरी मूर्ति रखने का आरोप है.

व्यक्तिगत फंड से मंदिर में 70 लाख का खर्च

तमिलनाडू पुलिस ने भक्त रंगराजन नरसिम्हा की शिकायत पर FIR दर्ज किया था. श्री निवासन ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा था कि वह बेकसूर है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि साल 2004 से अब तक अपने व्यक्तिगत फंड से श्री कपलीश्वरर मंदिर में करीब 70 लाख का खर्च किया है. इसमें पेंटिंग और फ्लोर वर्क शामिल है.

श्रीनिवास ने हाई कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया गया था कि उस वर्ष उन्हें सरकार द्वारा गठित टेंपल रिनोवेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया था. उनका आरोप है कि उनके द्वारा मंदिर के रिनोवेशन कार्य को नजरअंदाज किया गया है.

उन्होंने यह भी कहा था कि उनका इस मामले से कोई संबंध नही है. वे भगवान कपलीश्वरर (शिव) के भक्त है. मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु मूर्ति चोरी दस्ते ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जो लापता मूर्तियों की जांच शुरू कर दी है. लेकिन हाई कोर्ट से मामले में सह आरोपी एन. तिरुमगल को जमानत खारिज कर दिया था. जिसके मामला सुप्रीम कोर्ट पहुचा और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया था.

ये भी पढ़ें: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में SC ने केंद्र से मांगा जवाब, 24 नवंबर को होगी सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read