हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 2 सितंबर को सुनवाई करेगा.
विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं
पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में पहले दाखिल की गई मुख्य चार्जशीट पर अदालत पहले ही संज्ञान ले चुकी है. ऐसे में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए अलग से विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.
ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि अदालत चाहे तो इस चरण में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर सकती है. ईडी ने कहा था कि कानून के अनुसार अदालत अपराध (ऑफेंस) का संज्ञान लेती है, न कि आरोपी का.
संपत्ति पर रॉबर्ट वाड्रा का नियंत्रण
ईडी का दावा है कि इन दस्तावेजों से यह साबित होता है कि लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्कवायर स्थित संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण पूरी तरह रॉबर्ट वाड्रा का था. वाड्रा का इस मामले में पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बयान दर्ज किया गया था.
यह मामला ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदने और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित हैं. इसके तार भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए हैं. वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वाड्रा के खिलाफ यह दूसरा चार्जशीट दाखिल किया गया है.
संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज है और वह 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ था. हालही में ब्रिटेन की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण से संबंधित ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था. आयकर विभाग ने उसके खिलाफ 2015 में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया था. उस पर काला धन को विदेश भेजने, टैक्स की चोरी करने और रक्षा सौदों में रिश्वत लेने का आरोप है.
भंडारी को 2020 में ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 2023 में दाखिल अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में संजय भंडारी ने लंदन में एक मकान खरीदा था और उसे कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के निर्देश पर रिनोवेट कराया गया.
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-भारत एक्सप्रेस
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