Rouse Avenue Court
POCSO Case: राऊज एवेन्यु कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने प्रवेश वर्मा की ओर से दायर शिकायत को खारिज कर दिया है.
4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज हुआ
दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सौरभ भारद्वाज ने कथित तौर पर यह इशारा किया था कि प्रवेश वर्मा ने तीन साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न मामले में शामिल एक स्कूल के अधिकारियों को फायदा पहुचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया. इस मामले में 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज हुआ था. उन्होंने कहा था कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी और उनके परिवार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा.
सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने एस. एस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने करीबी सहयोगियों की नियुक्ति कराई है. भारद्वाज ने दावा किया था कि इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है. इन आरोपों को प्रवेश वर्मा ने पूरी तरह से झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताते हुए सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले से जुड़े सिविल मानहानि मामले में भी कार्रवाई जारी है.
सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर
दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी है. बता दें कि इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया है. हाई कोर्ट ने दाखिल सिविल मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है.
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-भारत एक्सप्रेस
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