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राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को पेशी से दी छूट

दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने चुनाव प्रचार के चलते व्यक्तिगत पेशी से छूट दी. अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.

AAP PAC Meeting

मनीष सिसोदिया और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल.

दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी. अदालत ने उनको आगामी विधानसभा चुनावों को देते यह छूट दी है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तीनों आप नेताओं के यह कहने के बाद कि वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं, छूट दी क्योंकि वे चुनाव के लिए सक्रिय रूप से प्रचार में लगे हुए है.

अदालत ने कहा उपर्युक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर आवेदकों को आज केवल वकील के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाती है. 3 फरवरी को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. धन शोधन का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले से उपजा है.

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया.

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-भारत एक्सप्रेस 



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