Saurabh Bhardwaj Defamation Case: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपना बयान दर्ज कराया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल. की कोर्ट में बयान दर्ज कराया है. अब मामले में गवाहों का 15 जुलाई को बयान दर्ज होगा.
सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा
प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई 2026 में भारद्वाज ने.सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनपर झूठे आरोप लगाए. जिससे उन्हें और उनके परिवार को काफी नुकसान पहुचा. दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने एस. एस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने करीबी सहयोगियों की नियुक्ति कराई है. भारद्वाज ने दावा किया था कि इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है.
आपराधिक मानहानि की शिकायत
इन आरोपों को प्रवेश वर्मा ने पूरी तरह से झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताते हुए सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले से जुड़े सिविल मानहानि मामले में भी कार्रवाई जारी है. दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी है.
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दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मुकदमा
बता दें कि इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया है. हाई कोर्ट ने दाखिल सिविल मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है.
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-भारत एक्सप्रेस
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