
(फोटो: सोशल मीडिया)
न्यायधीशों की कमी से जूझ रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सूची जारी की है. भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने दो अप्रैल की बैठक में एक आधिकारिक बयान जारी किया है.
कॉलेजियम ने जिन 8 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्न कर जज बनाने की सिफारिश की है, उनमेंजितेंद्र कुमार सिंह, अब्दुल शादिह, अनिल कुमार एक्स, तेज प्रताप तिवारी, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, मदनपाल सिंह और हरवीर सिंह शामिल है.
गुजरात हाईकोर्ट में भी 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मिली मंजूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जस्टिस के पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत यह सूची जारी हुई है. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट में आठ न्यायिक अधिकारियों को न्यायधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.
19 मार्च को कॉलेजियम की बैठक हुई थी, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना के अलावे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे. कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट में जिन आठ न्यायिक अधिकारियों को न्यायधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उनमें लियाकत हुसैन शमसुद्दीन पीरजादा, रामचंद्र ठाकुरदास वच्छानी, जयेश लखनशीलाल ओदेद्रा, प्रणव महेशभाई रावल, मूल चंद त्यागी, दीपक मनसुखलाल व्यास, उत्कर्ष ठाकोरभाईदेसाई और रोहेंकुमार कुंदनलाल चूड़ावल शामिल है.
इसके अलावे कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सुमित गोयल, जस्टिस सुदीप्ति शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
तीन अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश
इतना ही नही कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को एक साल के लिए अतिरिक्त जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी. वही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जनवरी में तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसी के साथ ही आंधप्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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