सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसआई परीक्षा 2025 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को निर्धारित है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित नही किया जाएगा. उसे सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा. उनकी भागीदारी पूर्णतः अस्थायी होगी और आगे के आदेशों के अधीन रहेगी.
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इससे उनके पक्ष में कोई समानता उत्पन्न नही होगी. यह राहत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है, जिन्होंने याचिका लगाई है, बल्कि उन्हीं के.समान स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे. सूरजमल मीणा की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दायर याचिका में मांग की गई थी कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित एसआई भर्ती परीक्षा को कम से कम चार सप्ताह के लिए टाल दिया जाए.
राजस्थान सरकार ने परीक्षा स्थगित करने का विरोध किया
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाई कोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था. लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक इस मामले में फैसला नही दिया है. राजस्थान सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने परीक्षा स्थगित करने का कड़ा विरोध किया है.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि परीक्षा की सभी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है. हजारों अभ्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले है. ऐसे में अगर परीक्षा को टाला गया तो अव्यवस्था फैल जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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