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तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाकर 42 फीसदी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वंगा गोपाल रेड्डी ने यह याचिका दायर की हैं.

Supreme Court
Edited by Vaibhav Gupta

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाकर 42 फीसदी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वंगा गोपाल रेड्डी ने यह याचिका दायर की हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया है.

आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि अगर यह बिल लागू हो जाता है, तो तेलंगाना में आरक्षण की कुल सीमा बढ़कर 62 फीसदी हो जाएगी. लेकिन भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की गई है. ऐसे में इस बिल को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है.

इससे पहले बिहार में भी आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लाया गया था, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छह अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ओबीसी विरोधी होने के कारण इसे रोक रही है.

बीसी समुदाय की स्थिति का अध्ययन

दायर याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 की धारा 285 ए के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप 50 फीसदी की सीमा को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध करती हैं. तेलंगाना सरकार ने यह कदम सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बुसारी वेंकटेश्वर राव की अध्यक्षता वाली समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर उठाया है.

आयोग ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के जरिए बीसी समुदाय की स्थिति का गठन अध्ययन किया. सर्वेक्षण में पाया गया कि 56 फीसदी से अधिक आबादी वाले बीसी समुदाय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है.

ये भी पढ़ें: इजरायली नागरिक डोर श्लोमो गोल्डस्टीन की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

-भारत एक्सप्रेस



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