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कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह फिर गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजा

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहाई से पहले ही एनआईए ने 1996 के एक पुराने हिंसक मामले में गिरफ्तार कर लिया है. हाल ही में जमानत मिलने के बावजूद अब उन्हें सोमवार को जम्मू-कश्मीर की अदालत में पेश किया जाएगा.

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Edited by Vaibhav Gupta

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछली महीने शब्बीर शाह को पटियाला हाउस कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी, लेकिन एनआईए ने एक पुराने मामले में शब्बीर शाह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है.

ट्रांजिट रिमांड पर शब्बीर

शब्बीर शाह की यह गिरफ्तारी वर्ष 1996 के एक पुराने मामले में हुई है. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने शब्बीर शाह को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया. अब शब्बीर शाह को सोमवार को जम्मू कश्मीर के निचली अदालत में पेश किया जाएगा.

शाह को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो 17 जुलाई 1996 का है. उनके खिलाफ शेरगढ़ी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है.

कुल 24 मामले दर्ज

शब्बीर शाह पर आरोप है कि मारे गए आतंकियों के जनाजे के जुलूस के दौरान नारेबाजी हुई, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई. इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए गए.

बता दें कि शब्बीर शाह को दूसरे मामले में 12 मार्च 2026 को जमानत मिली थी. जबकि 28 मार्च 2026 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली थी. शब्बीर शाह के खिलाफ कुल 24 मामले दर्ज है. शब्बीर शाह को एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार किया था.

6 सालो से तिहाड़ में बंद

दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा था कि वहे पिछले छह साल से तिहाड़ जेल में बंद है. उनके खिलाफ अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है.

शब्बीर शाह के खिलाफ दर्ज 24 मामलों में से 18 मामलों में उन पर आरोप लगाया गया है. जबकि तीन मामले लंबित है और तीन को खारिज कर दिया गया है. गोंजाल्विस ने यह भी कहा कि एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक कुल 400 गवाह है, जिनमें से मात्र 15 गवाहों की गवाही पूरी हो पाई है.

ये भी पढ़ें: 2005 हिरासत मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर बरी आरोपियों को जारी किया नोटिस, 19 मई को अगली सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



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