

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सभी चारों दोषियों की सजा को निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के कोर्ट इच्छुक नहीं है. पीड़ित परिवार ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने फरवरी 2024 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषी सभी 4 लोगों की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी. दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा था कि सभी दोषी पहले ही 14 साल 9 महीने की कैद काट चुके है. दिल्ली हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे में समय लगेगा, इसलिए सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर, 2008 को सौम्या की हत्या के लिए रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की दर्ज सुनाई थी. गौरतलब है कि एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह-सुबह दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के वक्त वह अपनी कार से दफ्तर से घर लौट रही थी. पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या का मकसद लूटपाट करना था.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से IAS अधिकारी डॉक्टर राजू नारायणस्वामी को झटका, प्रमुख सचिव ग्रेड याचिका की खारिज
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.