Bharat Express DD Free Dish

200 करोड़ की महा-ठगी और जैकलीन का कनेक्शन; पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पिंकी ईरानी

200 Crore Extortion Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Delhi High Court
Edited by Shubhra Rai

 200 Crore Extortion Case: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े मामले में आरोपी पिंकी ईरानी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. पिंकी ईरानी ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 जून को सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित 21 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया है. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 186, 384, 386, 388, 406, 409, 420, 468, 471 और 120बी के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित अन्य के खिलाफ जबरन वसूली से जुड़े मकोका के मामले में आरोप तय किया था.

करीब 200 करोड़ रुपए ठगे

कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस शामिल है. कोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को तत्कालीन कानून सचिव अनूप कुमार तथा गृह सचिव अजय भल्ला बताया था. इस फर्जी पहचान के दम पर उसने अदिति सिंह को झांसा दिया, फिर उनसे करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए. कोर्ट ने माना कि सुकेश जेल के अंदर बंद रहते हुए भी ठगी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था.

चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी. उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी.

यह भी पढ़ें:  करोड़ों की धोखाधड़ी और लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा मामला; अल फलाह के संस्थापक की जमानत याचिका पर कोर्ट का बड़ा कदम

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read