Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

‘वकील साहब को किसने दिया लाइसेंस?’; सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील को लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए भविष्य में इस तरह की याचिका दायर न करने की चेतावनी दी है. जिसपर याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट को भरोसा दिया है कि भविष्य में इस तरह की याचिका दोबारा दायर नहीं करेगा.

जिसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर पहले से लगे 50 हजार रुपए का जुर्माना रद्द कर दिया.

सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश के लेकर दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हाई कोर्ट ने जुर्माना नही लगाया? उन्होंने कोई बैंड नही पहना है, मानो दंगल में उतरे हों. जब कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, तो सीजेआई ने कहा कि आपको लाइसेंस देकर किसने गलती की. इस तरह की याचिका दायर न करें क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते है. अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग आप पर भरोसा नही करेंगे.

हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया

सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वकील किसने बना दिया?, हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने उनके ऊपर लगे हर्जाने के आदेश को स्थगित कर दिया. हाई कोर्ट ने याचिका को तुच्छ और प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

यह याचिका पूरन चंदर सेन नामक वकील ने दायर की थी. जिसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ शिकायत दी थी.

सीएए के विरोध में देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा और उसमें लोगों की मौत के लिए इन नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी.

ये भी पढ़ें- बागेपल्ली विधायक एस एन सुब्बा रेड्डी को मिली राहत, चुनाव रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital