Urdu Conclave 2026

अब छुप नहीं सकेंगे दुकानदार! Supreme Court में उपभोक्ताओं को ‘जानने का अधिकार’ देने की मांग

Supreme Court ने उपभोक्ताओं को खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता, प्रमाणन और विक्रेता की जानकारी जानने का मौलिक अधिकार देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की.

Court

Supreme Court उपभोक्ताओं को खरीदे गए उत्पादों की गुणवत्ता, प्रमाणन और विक्रेता से जुड़ी जानकारी जानने का मौलिक अधिकार दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट चार सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई है.

दायर याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार मिलने के बाद वे गलत चीजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकेंगे. याचिका में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा से जुड़ीं शिकायत होने पर विक्रेता, वितरक या दुकानदार की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सके.

दायर याचिका में केंद्र सरकार और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक वितरक, व्यापारी और दुकान मालिक प्रवेश द्वार पर नाम, पता, फोन नंबर और कर्मचारियों की संख्या समेत पंजीकरण वितरण एक बोर्ड पर मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करें.

याचिका में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं के लिए सूचित किए जाने और विकल्प चुनने और गलत व्यापार प्रथाओं और बेईमान शोषण से बचाने के लिए जानने का अधिकार महत्वपूर्ण है.

ये भी पढ़ें: लैंडिंग के समय रनवे से बाहर निकल गया एयर इंडिया का विमान, जानें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कहा?

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read