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जुबीन गर्ग मौत मामला: मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को जारी किया नोटिस

मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी.

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फाइल फोटो

मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग मौत मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है. कोर्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में मामले में अगली सुनवाई करेगा.

‘पासपोर्ट जमा है, भागने का खतरा नहीं’ – आरोपी के वकील की दलील

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि जुबीन गर्ग की डूबने से मौत हुई है. भागने का कोई खतरा नहीं है. मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा पासपोर्ट जमा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आरोपी के फरार होने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका है.

असम के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है आरोपी

श्यामकानु, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत का छोटा भाई है. भास्कर ज्योति महंत असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं. गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति ननी गोपाल महंत उनके बड़े भाई हैं. ननी गोपाल मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के शिक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं. इससे पहले 30 अप्रैल को एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महंत को भागने का खतरा मानते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

सह-आरोपियों और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया था कि महंत पर इस मामले में अपने सह-आरोपियों को प्रभावित करने का भी आरोप है और हाई कोर्ट का मानना है कि गवाहों को भी प्रभावित किए जाने की संभावना है.

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जुबीन गर्ग की सिंगापुर में पिछले साल डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सिंगापुर ने मामले में जांच शुरू की थी. उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए असम सीआईडी (CID) मामले में जांच कर रही है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.



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