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कुलदीप सेंगर की बढ़ सकती है मुश्किलें, सजा बढ़ाने की याचिका पर CBI और सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है.

Kuldeep Singh Sengar

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 2 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. पीड़िता ने दोषी कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट से मिली 10 साल की सजा को चुनौती दी है और ज्यादा सजा की मांग की है.

पिछली सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर की अपील और विक्टिम द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर योग्यता के आधार पर तीन महीने में निपटारा करें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत को किया खारिज

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे है. चूंकि सजा की अवधि आरोपी जेल में काट चुका है इसलिए जमानत की मांग पर हाई कोर्ट तीन महीने में फैसला करें.18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. सेंगर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ज्ञात हो कि कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि साल 2017 में पीड़ित का अपहरण कर उससे बलात्कार करने का दोष साबित हुआ था. घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी.

13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कठोर सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. निचली अदालत ने फैसला देते हुए कहा था कि परिवार के एक मात्र कमाने वाले कि हत्या के लिए कोई नरमी नही बरती जा सकती.

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-भारत एक्सप्रेस



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