यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगा. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है और डीजीपी पद के लिए अपात्र अधिकारियों को चयन पैनल में शामिल करने का प्रयास कर रही है.
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यूपीएससी को ओडिशा के डीजीपी के सेलेक्शन को 18 अगस्त तक फाइनल ना करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने यूपीएससी से आज होने वाली सुनवाई को भी टालने का निर्देश दिया है.याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने बताया कियूपीएससी आज उम्मीदवार को फाइनल करने के लिए एक मीटिंग करने वाला है. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही कल एक अधिकारी को प्रमोशन दिया गया, ताकि उसे यूपीएससी को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल किया जा सके.
कोर्ट ने ओडिशा सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाया सवाल
वहीं ओडिशा सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने नियमों के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया और सर्विस से जुड़े विवाद में जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया. कोर्ट ने भी इसकी स्वीकार्यता पर संदेह जताया है. इसके बाद कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन से राय व्यक्त करने को कहा. इसपर एमिकस क्यूरी ने दायर याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि सेलेक्शन प्रोसेस प्रकाश सिंह मामले की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने नियुक्ति को हो रही मीटिंग को टालने का निर्देश दिया है.
चिदंबरम ने आरोप लगाया कि राज्य ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधिकारियों के पैनल को वापस ले लिया है और अब एक नई सूची तैयार कर रहा है. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार ने डीजीपी चयन के लिए पहले यूपीएससी को अधिकारियों की सूची भेजी थी. यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी को सात अगस्त को इस सूची में से तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करना था. लेकिन राज्य सरकार ने सूची वापस ले ली. इसके बाद नए पैनल की कवायद शुरू हुई.
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-भारत एक्सप्रेस
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