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अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि मृतकों के परिजन खुद याचिका लेकर नहीं आए हैं, इसलिए तीसरे पक्ष की याचिका पर दखल देना उचित नहीं होगा.

अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए. सीजेआई ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि गहरी मंशा क्या है? क्या हम समझ नहीं रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिजन खुद याचिका लेकर नही आए. जिनकी जान गई, उनके परिवार के किसी सदस्य ने याचिका दायर नही की, लेकिन आप आ गए.

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संवेदनशील मामले में तीसरे पक्ष की याचिका पर चिंता जताई है. यह याचिका सुरेश चंद श्रीवास्तव ने दाखिल की थी, जो आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर है. दायर याचिका में लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के ईंधन स्विच को ‘रन’ से ‘कट- ऑफ’ किए जाने का सटीक समय सार्वजनिक करने की मांग की गई थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था.

आग लगने के कारण शवों की पहचान करना हुआ कठिन

बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान भरने के महज 5 मिनट बाद ही यह विमान शहर के मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान में 242 यात्री और 10 क्रू सदस्य सवार थे. इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था. अधिकत्तर शव बुरी तरह से झुलस चुके है. इनकी पहचान करना मुश्किल है. इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के अलावा कई बिजनेस टायकून भी सवार थे.

इनमें कार्गों मोटर के प्रमुख नंदा और ल्यूबी के डायरेक्टर सुभाष अमीन भी शामिल थे. विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाईव कुंदर थे.

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-भारत एक्सप्रेस



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