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सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में जमा एक करोड़ रुपए रिलीज करने का दिया आदेश

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने विदेश यात्रा की शर्त के तहत जमा 1 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला जांच में सहयोग और यात्रा शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं.

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने शर्तो के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा एक करोड़ रुपए को रिलीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साल 2022 में विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए यह पैसा जमा करने का आदेश दिया था. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर की पीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2021 तक कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच

हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्ति चिदंबरम पर जांच में सहयोग नही करने का आरोप लगाते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. एसजी मेहता ने यह भी कहा था कि आरोपी चिदंबरम पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश नहीं होते हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस पहलू पर आगे विचार होगा. इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 2 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप जिस देश में जाएंगे, ईडी को अपनी यात्रा या ठहरने का ब्यौरा देंगे. बता दें कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है. जिसमे विदेश से 305 करोड़ रुपये धन प्राप्त करने का आरोप है.

बतादें कि यह मामला तब का है, जब उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम कोर्ट से मिली विदेश यात्रा की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग कर रहे है. ताकि पिछले साल ईडी ने कोर्ट में पेश की गई आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बताया था.

एयरसेल-मैक्सिस डील में कुल नौ आरोपियों के नाम ईडी ने शामिल किए है. आरोप पत्र में वित्तमंत्री रहते पी चिदंबरम पर अपने पद और दफ्तर का दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

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भारत एक्सप्रेस



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