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दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. अब कड़कड़डूमा कोर्ट इस याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

Delhi Riot Case
Edited by Radha Priya

Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले में कथित आरोपी उमर खालिद की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा. उमर खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत प्रदान किया था.

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश केस में गिरफ्तार

उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. बता दें कि उमर खालिद ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर कर रखा है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो जेल में है. इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

दिल्ली दंगों में UAPA के तहत केस

खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

सीएए-एनआरसी हिंसा मामले में 2020 से जेल में बंद

बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज करने वाला उसका पिछला आदेश अंतिम हो गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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