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2023 child abuse case

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के विरोधाभासी बयानों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मुकदमे को प्रभावित कर सकता है.