Bharat Express

Assam Govt

48 निवासियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है.

2009 बैच के डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेतिया असम सरकार में गृह और राजनीतिक सचिव के पद पर कार्यरत थे. पत्नी की देखभाल के लिए वह पिछले चार महीनों से छुट्टी पर थे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि विवाहित लड़की को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वे विवाहित लड़कियां अपवाद होंगी, जो पीजी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा.