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सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में 20 नवंबर को फैसला सुनाएगा. सीजेआई बी.आर. गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का संकेत दिया है. मामला राष्ट्रपति और राज्यपालों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा और उनके अधिकारों पर बहस जारी है. केंद्र सरकार और वरिष्ठ वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 32, 163 और 361 के दायरे पर बहस किया.