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सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसीडेंशियल रेफरेंस मामले में 4 हफ्ते में फैसला सुनाने का दिया संकेत, CJI बी आर गवई के रिटायरमेंट से पहले होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का संकेत दिया है. मामला राष्ट्रपति और राज्यपालों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से संबंधित मामले में चार सप्ताह में फैसला सुनाएगा. सीजेआई बी आर गवई ने चार सप्ताह में फैसला सुनाने का संकेत दिया है. सीजेआई बी आर गवई 23 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे है. सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख रखा है. संविधान पीठ में सीजेआई बी आर गवई के अलावे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल है.

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्यपालों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पर फैसला लेने के लिए तय किए गए समय का विरोध किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या तक सीमित रहना चाहिए और यह राजनीतिक क्षेत्र के हर  मुद्दे का समाधान करने वाला हेडमास्टर नहीं है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एसजी।मेहता ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति ही विधेयकों को मंजूरी दे सकता है. कोर्ट विधेयकों को मंजूरी नही दे सकता है.

गोवा और पुड्डुचेरी सरकार का जवाब

केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का बिलों पर निर्णय लेना उच्च संवैधानिक दायित्व है और इसमें अदालतें सीधे दखल नही दे सकती है. अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने, उसे रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने की चार विकल्प दिए गए हैं. जवाब में यह भी कहा गया है कि संविधान ने जानबूझकर इसमें कोई समय-सीमा नहीं रखी है, ताकि वे पूरी संवैधानिक समीक्षा करके निर्णय ले सकें.

वही गोवा और पुड्डुचेरी सरकार द्वारा दायर लिखित जवाब में कहा गया है कि अनुच्छेद 142 (सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेष शक्ति) का प्रयोग करके भी अदालतें राज्यपाल की जगह खुद बिल को स्वीकृत नहीं मान सकती. राज्यों के तरफ से यह भी कहा गया है कि अदालत केवल यह घोषणा या अनुरोध कर सकती है कि राज्यपाल को बिल पर निर्णय यथाशीघ्र लेना चाहिए, लेकिन वह खुद राज्यपाल की भूमिका नहीं निभा सकती. जवाब में यह भी कहा गया है कि कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नही कर सकता. बशर्ते कि संविधान पीठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हो.

CJI बी आर गवई का संविधान पर गर्व

दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई बी आर गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है. उन्होंने कहा कि देखिए नेपाल में क्या हो रहा है. नेपाल हमने देखा. उन्होंने हिमालयी राज्य में 48 घंटे पहले शुरू हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान 21 लोग मारे जा चुके है और केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा हां बांग्लादेश में भी सीजेआई गवई ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिल पास करने पर समय तय किये जाने को लेकर की.

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-भारत एक्सप्रेस



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