Delhi: सीआरपीएफ के डीलिंग क्लर्क को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने किया रिश्वत मामले में आरोप मुक्त
आरोपी ने तर्क दिया था कि उसके खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी अवैध थी क्योंकि यह बिना सोचे-समझे और संबंधित सामग्री को ध्यान में रखे बिना यंत्रवत् दी गई थी।
आरोपी ने तर्क दिया था कि उसके खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी अवैध थी क्योंकि यह बिना सोचे-समझे और संबंधित सामग्री को ध्यान में रखे बिना यंत्रवत् दी गई थी।