Delhi : CBI ने एमसीडी के कर्मचारी को ₹80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा
एमसीडी में एमटीएस के पद पर तैनात धर्मेंद्र उर्फ पंडित जी ने एक शख्स ₹80,000 रिश्वत मांगी. सीबीआई ने उसे धर लिया. बहरहाल, मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
CBI Court Judgement: रिश्वतखोरी में ECL के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को 4 साल जेल और 30,000 का जुर्माना
सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में डॉ. सुनील कुमार सिंह के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया था. अब आरोपी को 4 साल जेल और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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आरोपी ने तर्क दिया था कि उसके खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी अवैध थी क्योंकि यह बिना सोचे-समझे और संबंधित सामग्री को ध्यान में रखे बिना यंत्रवत् दी गई थी।