Bharat Express DD Free Dish

Civil Defamation

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की सिविल मानहानि याचिका को खारिज किया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट फीस जमा नहीं की थी. इससे पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह को राहत मिली.