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Delhi private schools

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना अनुमति और स्वीकृति के मनमानी फीस नहीं वसूल सकते है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने स्कूल स्तर की फीस नियमन समितियों (SLFRC) के गठन पर जोर दिया.

Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ 'स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक 2025', अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. तीन स्तरीय समिति करेगी फीस निर्धारण, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना..

दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.