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Delhi Riot Case

Delhi Police की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते है. ऐसे कई उदाहरण है, जहां जेल से नामांकन दाखिल किया गया है.

याचिका में कहा है कि उसे इसी अदालत ने 30 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अब नौ महीने हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है. सह आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है.