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जेल में बैठकर भी नामांकन भरा जा सकता है, पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

Delhi Police की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते है. ऐसे कई उदाहरण है, जहां जेल से नामांकन दाखिल किया गया है.

ताहिर हुसैन. (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कथित आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ओर से दायर अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है. ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते है. ऐसे कई उदाहरण है, जहां जेल से नामांकन दाखिल किया गया है.

जेल में बैठकर भी नामांकन भरा जा सकता है

वहीं ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुंकी AIMIM एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है. इसलिए उसे अपनी सभी संपत्तियों का हिसाब दाखिल करना होगा. साथ ही नामांकन के लिए एक प्रस्ताव देना होगा. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में बैठकर भी नामांकन भरा जा सकता है. कोर्ट हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 14 जनवरी को भी सुनवाई जारी रखेगा.

ताहिर हुसैन हाल ही में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सदस्य बने हैं और पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है. ताहिर ने याचिका में कहा है कि उन्हें अंतरिम जमानत दिया जाए ताकि वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सके.

निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया

आईबी कर्मचारी के हत्या के मामले में ताहिर हुसैन ने नियमित जमानत याचिका दायर कर रखा है, जिसपर कोर्ट 15 जनवरी को सुनवाई करने वाला है. निचली अदालत ने 3 दिसंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि निचली अदालत ने जमानत देने के सिद्धांत का अवहेलना की है. क्योंकि वह लंबे समय से जेल में बंद है, मुकदमा जल्द समाप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं है. वह 4 साल 9 महीने से जेल में है. मामले में अब तक सिर्फ 20 गवाहों से ही पूछताछ हुई है. दिल्ली पुलिस के क्राइमब्रांच द्वारा दाखिल चार्जशीट में दस लोगों को आरोपी बनाया गया है.

ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई

पुलिस ने इस मामले में सलमान को मुख्य आरोपी बनाया है. चार्जशीट के मुताबिक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. अंकित शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश को फेंक दी. पुलिस का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि कुछ लोग लाश नाले में फेंके हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अंकित शर्मा की हत्या तेज धारदार वाले हथियार से की गई.

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने का आरोप है. साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और कई लोगों की जान गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग सहित अन्य आरोप हैं. दंगे के समय ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था.


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-भारत एक्सप्रेस



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