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UAPA के तहत जेल में बंद पूर्व AAP पाषर्द ताहिर हुसैन ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, 19 दिसंबर को सुनवाई

याचिका में कहा है कि उसे इसी अदालत ने 30 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अब नौ महीने हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है. सह आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है.

ताहिर हुसैन. (फाइल फोटो)

दिल्ली दंगा मामलों में आरोपी और पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन ने कड़कड़डुमा कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. कोर्ट की एक सत्र अदालत ने ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 19 दिसंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.

UAPA के तहत जेल में बंद हैं ताहिर

ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल जेल में बंद हुसैन ने हाल ही में असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुए हैं. सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हुसैन मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. हुसैन ने अपनी नई जमानत याचिका में कहा है कि उनके कैद में रहते चार साल नौ महीने से अधिक हो गए हैं.

ताहिर हुसैन ने कहा कि अभी अदालत में आरोप तय किए जाने पर ही बहस हो रही है. उसके पूरे होने में काफी समय लगने की संभावना है. इसके अलावा एक अन्य आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस अदालत को फिलहाल आरोप तय करने पर आदेश पारित करने से रोक लगा दिया है. इससे सुनवाई में और देरी हो सकती है. ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए.

याचिका में यह भी कहा है कि उसे इसी अदालत ने 30 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अब नौ महीने हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है. सह आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है. उसके यहां से कोई आपत्तिजनक सामान भी बरामद नहीं हुआ है.


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-भारत एक्सप्रेस



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