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Delhi riots 2020

दिल्ली दंगा मामले में कथित आरोपी उमर खालिद को दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट से मामूली राहत मिल गई है. कड़कड़डुमा कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है.

शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने 1 मार्च 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 24 फरवरी को करीब ढाई बजे एक से डेढ़ हजार दंगाइयों की भीड़ उसके बृजपुरी स्थित तीन मंजिला मकान में घुसे.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी।

दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं.

मार्च 2020 में इशरत जहां को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2022 में उन्हें जमानत मिल गई थी.